कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला: संजय रॉय की गिरफ्तारी

कोलकाता शहर ने एक बेहद सनसनीखेज मामले का सामना किया है जिसमें कोलकाता पुलिस के 33 वर्षीय नागरिक स्वयंसेवक, संजय रॉय को 31 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना प्रसिद्ध आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई, जहां संजय रॉय की उपस्थिति बेहद संदिग्ध पाई गई थी।

अस्पताल में प्रवेश और पोर्न क्लिप्स

संजय रॉय को विभिन्न विभागों में बेरोक-टोक प्रवेश की सुविधा थी, जिसके कारण उनकी गतिविधियाँ जांच के घेरे में आ गईं। घटना की जांच के दौरान पुलिस को उनके मोबाइल फोन में कई पोर्न क्लिप्स मिले। खुद संजय ने अपने अपराध को स्वीकारते हुए कहा, "फांसी पर चढ़ाना है तो चढ़ा दो।" उनका यह रवैया दर्शाता है कि वह अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं महसूस कर रहे थे।

शराब और बदनाम इलाकों का दौरा

घटना के समय संजय रॉय नशे में थे और जांच में पता चला कि उन्होंने घटना से एक रात पहले दो बार कोलकाता के बदनाम इलाकों का दौरा किया था। उनकी चार शादियाँ हुई थीं, जिनमें से तीन उनकी अनियंत्रित व्यवहार के कारण विफल हो गईं और चौथी शादी उनकी पत्नी की कैंसर से मृत्यु के कारण टूट गई।

अस्पताल में अनैतिक गतिविधियाँ

संजय रॉय अस्पताल में एक रैकेट का हिस्सा भी था, जहां वह मरीजों के रिश्तेदारों से भर्ती और बिस्तर पाने के लिए पैसे वसूलता था। वह पुलिस अधिकारी बनकर खुद को पेश करता था और पुलिस बैरकों में ठहरता था। मरीजों के रिश्तेदारों को पास के नर्सिंग होम में बिस्तर दिलाने के बदले में उनसे पैसे वसूलता था।

CCTV फुटेज और गिरफ्तारी

उनकी गिरफ्तारी तब हुई जब सीसीटीवी फुटेज में उन्हें सुबह 4 बजे इमरजेंसी भवन में प्रवेश करते और 40 मिनट बाद बाहर निकलते हुए देखा गया। पीड़िता का शव सुबह 7.30 बजे मिला और प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई। संजय रॉय की गतिविधियाँ संदिग्ध पाई गईं और उन्होंने अस्पताल में कई महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार का इतिहास भी रहा है।

क्राइम सीन और साक्ष्य

जांच में सामने आया कि संजय रॉय ने अपराध के बाद अपने कपड़े धोए और अपने क्वार्टर में सो गए। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाला एक ब्लूटूथ हेडसेट पीड़िता के शरीर के पास पाया गया, जो संजय के मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ था। विशेष जांच टीम (एसआईटी) और फॉरेंसिक टीमों ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए।

आरोप और कानूनी कार्रवाई

संजय रॉय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) और 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस भयानक और जघन्य अपराध ने कोलकाता और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा और नैतिकता के मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।

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